Tax में बचत करने के लिए भारत में कई उपाय और छूटें उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने Tax बोझ को कम कर सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य उपाय दिए गए हैं:
धारा 80C के तहत बचत (Section 80C Deductions)
80C सबसे लोकप्रिय Tax बचत प्रावधान है, जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। इसमें कई निवेश साधन शामिल हैं:
पीपीएफ (Public Provident Fund): 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ यह टैक्स-फ्री निवेश है।
ईएलएसएस (Equity Linked Savings Scheme): इसमें सबसे कम लॉक-इन अवधि (3 साल) होती है और यह बाजार से जुड़े निवेश का एक तरीका है।
एनएससी (National Savings Certificate): 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा सुरक्षित निवेश।
एलआईसी प्रीमियम (Life Insurance Premium): जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान 80C के तहत छूट का हकदार होता है।
ईपीएफ (Employees’ Provident Fund): नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान पर छूट मिलती है।
धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा (Section 80D – Health Insurance Premiums)
आप स्वयं, पत्नी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। यदि आप अपने माता-पिता (जो 60 वर्ष से ऊपर हैं) का बीमा कराते हैं, तो अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट उपलब्ध होती है।
होम लोन पर ब्याज और प्रिंसिपल में छूट (Home Loan Deductions)
धारा 24(b): होम लोन पर दिए गए ब्याज पर आप 2 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
धारा 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल भुगतान पर भी 1.5 लाख रुपये की कटौती प्राप्त की जा सकती है।
धारा 80EEA के तहत पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट मिल सकती है, बशर्ते लोन की राशि और घर की कीमत कुछ सीमाओं के भीतर हो।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
धारा 80CCD(1B) के तहत आप NPS में निवेश पर अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। यह 80C की सीमा से अलग है, इसलिए आप 1.5 लाख रुपये के अलावा NPS से भी अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।
धारा 80TTA और 80TTB (Interest Income Deductions)
80TTA के तहत बचत खाते पर अर्जित ब्याज पर 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है।
80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खाते के ब्याज पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है।
चैरिटी और दान (Section 80G – Donations)
अगर आपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं या राहत कोषों को दान किया है, तो आप दान की गई राशि पर 50% से 100% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ आपको धारा 80G के तहत मिलता है।
रेंट पर कटौती (Section 10(13A) – HRA)
यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको HRA (House Rent Allowance) मिलता है, तो आप इसका Tax में कटौती के रूप में लाभ उठा सकते हैं। यह आपकी सैलरी और किराए की राशि पर निर्भर करता है।
बच्चों की ट्यूशन फीस (Tuition Fees)
80C के तहत दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलती है। यह स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस के रूप में दी जाती है।
अलग-अलग प्रोफेशनल्स के लिए Tax बचत (Section 44ADA & 44AD)
44ADA के तहत प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट आदि के लिए अनुमानित आय योजना के तहत उनकी आय पर कम Tax लागू होता है।
44AD के तहत छोटे व्यापारियों के लिए भी एक सरल योजना है जिसमें उनकी कुल आय का केवल 8% (या डिजिटल ट्रांजैक्शन में 6%) कर योग्य होती है। लिंक
वरिष्ठ नागरिकों के लिए Tax लाभ (Senior Citizen Benefits)
वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा खर्च और बीमा के लिए 80D के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट मिलती है।
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से प्राप्त आय पर विशेष कर छूट उपलब्ध है।
निष्कर्ष:
Tax बचत करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे 80C के तहत निवेश, स्वास्थ्य बीमा, होम लोन की ब्याज और प्रिंसिपल पर छूट, और NPS जैसे पेंशन स्कीम में निवेश। आपकी आय, जीवनशैली और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार सही विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है।
आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर इन उपायों को सही तरीके से लागू करना चाहिए ताकि आप अधिकतम Tax बचत कर सकें।