इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में धांधली से बचें, वर्ना कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं
ITR दाखिल करने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है, खासकर जब आपके द्वारा किए गए रिफंड दावों में गड़बड़ी होने का खतरा हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ITR के लिए गैर-प्रोफेशनल या अप्रमाणित एजेंट्स का सहारा लेते हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ज्यादा रिफंड दिलाने का दावा करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया में फंसने वाले करदाताओं पर इनकम टैक्स विभाग की निगरानी बढ़ गई है, और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के आसार ज्यादा होते हैं।
क्या हो रहा है?
कई राज्यों में फर्जी दस्तावेज जैसे फर्जी दान की रसीद, गलत खर्च दिखाकर टैक्स रिफंड लेने के मामले सामने आए हैं। इन गड़बड़ियों की वजह से आयकर विभाग ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। आयकर विभाग ऐसे मामलों की छानबीन कर रहा है, जिनमें गैर-प्रोफेशनल एजेंट्स या एजेंसियों के माध्यम से सामूहिक रूप से ITR दाखिल कराए गए हैं।
टैक्स विभाग का कदम और नया SOP
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इन संदिग्ध टैक्स रिटर्न और रिफंड क्लेम्स को जांचने के लिए विशेष दिशा-निर्देश (SOP) जारी किए हैं। अब इनकम टैक्स विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके ऐसे मामलों की पहचान करेगा, जहां करदाताओं ने पिछले 9 वर्षों में संदेहास्पद रिटर्न दाखिल किए हों। जो भी करदाता इस श्रेणी में आते हैं, उनके ITR और रिफंड क्लेम की बारीकी से जांच की जा रही है।
रिफंड की वसूली की संभावना
अगर किसी करदाता के रिटर्न में फर्जी या गलत जानकारी पाई जाती है, तो आयकर विभाग के पास पिछले चार वर्षों के रिफंड की वसूली करने का अधिकार है। ऐसे में करदाता के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसलिए, किसी गैर-प्रोफेशनल या अयोग्य एजेंट से रिटर्न दाखिल कराने का जोखिम नहीं लेना चाहिए।लिंक
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका रिफंड किस स्थिति में है, तो इन स्टेप्स का पालन करें:
- आयकर विभाग के पोर्टल पर जाएं।
- अपनी यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- माई अकाउंट सेक्शन में जाकर “रिफंड/डिमांड स्टेटस” पर क्लिक करें।
- ITR का चयन करें और रसीद नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना रिफंड स्टेटस और अन्य जानकारी मिल जाएगी।
रिफंड में देरी हो रही है तो क्या करें?
- ईमेल जांचें: कई बार आयकर विभाग आपको ईमेल के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी या नोटिस भेज सकता है।
- रिफंड का दावा खारिज हुआ है?: ऐसी स्थिति में आप रिफंड दोबारा जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- क्लेम लंबित है?: आप ई-फाइलिंग पोर्टल या अपने आकलन अधिकारी से संपर्क करके इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- कॉल/ईमेल से संपर्क करें: आयकर विभाग से सीधे संपर्क करने के लिए उनकी हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करें या ask@incometax.gov.in पर ईमेल भेजें।
सटीक तरीके से ITR दाखिल करना क्यों जरूरी है?
नियमित रूप से, सही दस्तावेज़ों के आधार पर ITR दाखिल करना न केवल कानूनी दिक्कतों से बचाता है, बल्कि इससे आपके कर रिकॉर्ड भी सटीक और सुरक्षित रहते हैं। अतः एक प्रमाणित और योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से ही ITR दाखिल कराना सबसे सुरक्षित तरीका है।